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यौन उत्पीड़न
Sexual harassment - Hindi translation
यौन उत्पीड़न क्या है?
यौन उत्पीड़न अनिष्ट या अपकारक यौन बर्ताव है जो कि इस हद तक दुहराया जाता है या गंभीर होता है, कि इसका आप पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
मानवाधिकार अधिनियम इसे तब गैर-कानूनी मानता है जब यह निम्नलिखित में घटित होता है:
- रोज़गार में
- शिक्षा में
- या मानवाधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित किसी अन्य क्षेत्र में
अधिक जानकारी के लिए, मानवाधिकार कमीशन के टोल फ्री सूचनाकेंद्र को 0800 496 877 पर संपर्क करें।
यौन उत्पीड़न के उदाहरण
आपके साथ यौन उत्पीड़न किया गया हो सकता है यदि:
- आपको कार्यक्षेत्र या विद्यालय में अपकारक यौन टिप्पणियों का पात्र बनाया जाता है
- आपको आपके प्रबंधकर्ता या सहकर्मी द्वारा लगातार अनिष्ट तरीकों से छुआ जाता है
- आपका मकान मालिक/आपकी मकान मालकिन घर में प्रवेश करने के लिए आपको तंग करता/करती है तथा उसके बर्ताव में यौन भाव शामिल है
- किसी अध्यापक या शिक्षक के समीप गमन यत्नों को अस्वीकार करने के पश्चात आपके अंक अनुचित रूप से कम आ रहे हैं
- किसी सहकर्मी द्वारा आपको नियमित तौर पर नियोजित मुलाकात के लिए परेशान किया जाता है
- आपका/आपकी सलाहकार, डाक्टर या वकील आपके साथ अस्वीकार्य यौन ढंग से बर्ताव करता/करती है
- आपको कार्यक्षेत्र पर यौन अपकारक चित्र दिखाए जाते हैं
आपको क्यों कुछ करना चाहिए
आपको ऐसा यौन बर्ताव सहन करने की आवश्यकता नहीं है जो कि आपको पसन्द नहीं है
- यदि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही ना की जाए तो यह अक्सर दुहराया जाता है।
- कार्य, पढ़ाई या सेवायों की उपलब्धि के बारे में आप जो महसूस करते/करती हैं, यौन उत्पीड़न उसपर भी प्रभाव डाल सकता है।
- यौन उत्पीड़न स्वाभिमान को दबा सकता है।
- आपकी जैसी स्थिति में अन्य लोगों ने समान बर्ताव का अनुभव किया हो सकता है, परंतु कार्यवाही करने में असमर्थता महसूस की हो सकती है।
यौन उत्पीड़न क्यों गलत है
- हम सभी को हमारे साथ न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्वक बर्ताव किए जाने का अधिकार है।
- हम सभी को अनिष्ट यौन बर्ताव से मुक्त रहने का अधिकार है।
अत्याचार
मानवाधिकार अधिनियम लोगों पर इस कारण अत्याचार होने से बचाव करता है क्योंकि उन्होंने उत्पीड़न के बारे में कमीशन के साथ संपर्क किया या वे किसी झगड़े में शामिल थे या उन्होंने शिकायत दर्ज़ करने में किसी अन्य व्यक्ति की मदद की।
यौन उत्पीड़न के बारे में आप क्या कर सकते हैं
- ऐसी घटनाओं को दर्ज़ करें जो आपको अपकारक लगती हैं।
- इसके बारे में उस व्यक्ति से बात करें जिसपर आप विश्वास करते/करती हैं तथा जो कि सूचना को गोपनीय रखेगा/रखेगी। ऐसा करना इस बात को स्पष्ट करने में मदद करेगा कि क्या करना चाहिए।
- उस व्यक्ति का विरोध करें जो कि आपको उत्पीड़ित कर रहा/रही है तथा उन्हें बतायें कि आपको उनका बर्ताव पसन्द नहीं है। आप ऐसा वैयक्तिक रूप से, एक पत्र में, या किसी संघ या अन्य प्रतिनिधि के द्वारा कर सकते/सकती हैं।
यदि ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता है या ऐसा करना अनुपयुक्त है तो आप निम्नलिखित से परामर्श एवं सहयोग की मांग कर सकते/सकती हैं:
- कार्य पर यौन उत्पीड़न संपर्क व्यक्ति से
- प्रबंधक या विद्यालय सलाहकार से
- मानवाधिकार कमीशन से
- आपके संघ प्रतिनिधि या किसी वकील से
- व्यवसायी अनुशासन संबंधी संस्था से
- पुलिस से
- रोज़गार संबंध सेवा से (यदि कार्य पर आपके साथ उत्पीड़न किया गया हो)। दूरभाष 0800 20 90 20
अस्वीकरण: हालांकि हमने इस सूचना को जितनी सम्भव हो सके उतनी सही बनाने की कोशिश की है, परंतु इसे कानूनी परामर्श के तौर पर समझा नहीं जाना चाहिए।
मानवाधिकार कमीशन को संपर्क कर